RTPS Appeal Portal

RTPS Appeal Portal से ऑनलाइन अपील कैसे करें 2026

RTPS Appeal Portal से ऑनलाइन अपील कैसे करें। पूरी प्रक्रिया, चरण और ज़रूरी जानकारी एक ही जगह।

आपका RTPS Application Reject हो गया? घबराएं नहीं! अगर आपने बिहार में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, या निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया था और आपका Application Reject हो गया तो पहले आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। दलाल ढूंढने पड़ते थे। पैसा और वक़्त दोनों बर्बाद होते थे। लेकिन अब यह सब नहीं होगा।

बिहार सरकार ने एक ऐसा रास्ता खोला है जो हर उस नागरिक के लिए है जो अपना हक मांगना चाहता है RTPS Appeal Portal.

25 जुलाई, 2025 को बिहार सरकार ने RTPS ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल लॉन्च किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर नागरिक को सरकारी सेवा में देरी या इनकार के खिलाफ आवाज उठाने का मौका देता है। rtpsbihaar.com अपील पोर्टल लाइव है और बिहार के सभी जिलों में काम कर रहा है।

RTPS Appeal Portal क्या है?

RTPS Appeal Portal एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत काम करता है।

हर अपील को एक यूनिक रेफरेंस नंबर और सुनवाई की तारीख दी जाती है। मामला एक निष्पक्ष RTPS अधिकारी द्वारा सुना जाता है। अगर आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो आगे भी अपील की जा सकती है।

सीधी बात करें तो यह पोर्टल आपका डिजिटल वकील है। बिना किसी ऑफिस गए, बिना किसी दलाल के, आप अपना रिजेक्टेड एप्लीकेशन चैलेंज कर सकते हैं।

परिजन सर्टिफिकेट पर अपील की जा सकती है?

क्या नया है RTPS bihar Appeal Portal के लिए आप इनके लिए अपील दर्ज कर सकते हैं:

  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)
  • जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth/Death Certificate)
  • RTPS की बाकी सभी सेवाओं से जुड़े सभी प्रमाण पत्र

यानी अगर आपका कोई भी आरटीपीएस डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है तो आप अपील कर सकते हैं।

RTPS Appeal Portal के फायदे पहले क्या थे अब क्या है?

पहलेअब
Bhawan जाना पड़ता थाघर बैठे मोबाइल से अपील
दलाल का सहारा लेना पड़ता थाडायरेक्ट सरकारी पोर्टल
कोई ट्रैकिंग नहीं होती थीरियल-टाइम स्टेटस ट्रैक होती है
महीने लग जाते थे15 कार्य-दिवसों में फैसला
दोबारा अप्लाई करना पड़ता थाअपील का पूरा अधिकार मिलता है

Step-by-Step: आरटीपीएस बिहार अपील कैसे करें?

यह सबसे ज़रूरी सेक्शन है ध्यान से पढ़ें और एक-एक स्टेप फॉलो करें।

स्टेप 1: अपने मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउज़र खोलें और serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर “RTPS अपील” का ऑप्शन ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 3: “सबमिट अपील ऑनलाइन” चुनें।

स्टेप 4: अपना डिपार्टमेंट और सेवा चुनें जैसे “जाति प्रमाण पत्र” या “आय प्रमाण पत्र।”

स्टेप 5: अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और अपना नाम दर्ज करें। यह नंबर आपको एप्लीकेशन सबमिट करते समय SMS में मिलेगा।

स्टेप 6: अपील फॉर्म अच्छी तरह भरें रिजेक्शन का कारण साफ-साफ लिखें।

स्टेप 7: सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट जमा करने की तारीख मिलेगी।

स्टेप 8: एक यूनिक अपील केस नंबर सेव कर लें, यही आपकी ट्रैकिंग ID होगी।

ज़रूरी बात: एप्लीकेशन नंबर के बिना अपील नहीं होगी। अगर नंबर खो गया है तो पहले पर जाकर स्टेटस सेक्शन में अपना नंबर ढूंढें।

अपील स्टेटस कैसे ट्रैक करें?

अपील सबमिट करने के बाद आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आपकी अपील कहाँ तक पहुँचनी चाहिए।

स्टेप 1: Official RTPS Portal ब्राउज़र में खोलें।

स्टेप 2: “ट्रैक अपील स्टेटस” पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना अपील केस नंबर और नाम दर्ज करें।

स्टेप 4: सर्च करें आपकी अपील की ताज़ा स्थिति स्क्रीन पर आ जाएगी।

SMS और ईमेल के ज़रिए भी अपील के अपडेट मिलते रहते हैं। इसलिए अप्लाई करते वक़्त अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल ज़रूर दर्ज करें।

अपील के बाद क्या होगा?

ये बहुत लोग पूछते हैं कि अपील के बाद क्या होगा। अपील जमा होने के बाद एक निष्पक्ष RTPS अधिकारी आपके मामले की स्वतंत्र समीक्षा करता है। अगर आप उनके फैसले से भी संतुष्ट न हों तो आगे भी अपील की जा सकती है।

अगर अपील मंज़ूर हो जाती है तो आपका सर्टिफ़िकेट जल्दी बन जाता है। अगर रिजेक्ट होती है तो आपको कारण बताया जाता है और दोबारा अपील का मौका मिलता है।

Explore more here: Aadhaar Linking to RTPS

कुछ ज़रूरी बातें अपील करने से पहले जानें

  • एप्लीकेशन नंबर याद रखें: बिना इसके अपील मुमकिन नहीं।
  • रिजेक्शन का कारण समझें: जो कारण दिया गया है वो अपील फॉर्म में साफ-साफ बताएं।
  • सही डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें: अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था तो उसे तैयार कर लें।
  • ऑफिस के समय का ध्यान रखें: पोर्टल का ऑफिस समय सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है।
  • ईमेल कॉन्टैक्ट: rtpsappeal@gmail.com
  • हेल्पलाइन: किसी भी प्रॉब्लम पर 1800 3456 444 पर कॉल करें।

अंतिम विचार

बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा था कि टेक्नोलॉजी लोगों की सेवा के लिए होनी चाहिए और यह पोर्टल सरकारी सेवा का अधिकार एक हकीकत बनाता है।

अब आपके पास एक पावरफुल टूल है। अगर आपका RTPS एप्लीकेशन गलत तरीके से रिजेक्ट हुआ है तो डर मत RTPS अपील पर जाएं, अपील दर्ज करें, और अपना हक लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

हाँ, बिल्कुल. पोर्टल मोबाइल-फ्रेंडली है. किसी भी स्मार्टफोन ब्राउज़र से अपील हो सकती है.

हाँ, रिजेक्शन के बाद एक तय समय के अंदर अपील करनी चाहिए. जितनी जल्दी अपील करें उतना बेहतर.

पहली अपील के बाद अगर संतुष्टि न हो तो दूसरी अपील भी की जा सकती है.

हाँ, RTPS अपील बिल्कुल फ्री है. कोई फीस नहीं लगती.

आप 1800 3456 444 पर कॉल कर सकते हैं या rtpsappeal@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं।

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